अर्चना कुमारी । दिल्ली दंगों में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोप तय किए। कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लांड्रिंग की धारा सेक्शन 3 और 4 के खिलाफ आरोप तय किया है। वही कोर्ट ने ताहिर हुसैन को जमानत देने से भी इंकार कर दिया है। इस तरह ताहिर हुसैन अभी जेल में ही बंद रहेगा।
अदालत के अनुसार ताहिर हुसैन पर दंगा कराने के लिए डमी कंपनी बनाकर 1.10 करोड़ रुपये जुटाने का आरोप लगाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने उसके खिलाफ प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसमें सहयोग करने के लिए रोहिणी के कारोबारी अमित गुप्ता को भी सह आरोपी बनाया गया था। इस मामले में पिछले साल मार्च में अमित गुप्ता ने सरकारी गवाह बनने के लिए अर्जी दायर की थी।
अर्जी में उसने कहा था कि वह जांच में पूर्ण सहयोग करने और साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। इस अर्जी का ताहिर हुसैन के वकील ने विरोध किया था। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में आइबी कर्मी अंकित शर्मा, हेड कांस्टेबल रतनलाल समेत 53 लोग मारे गए थे जबकि पिछले 2 सप्ताह पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन समेत दस लोगों को अचल संपत्ति में आगजनी के आरोप से मुक्त कर दिया । दंगा समेत बाकी आरोपों पर विचार के लिए मामले को अधीनस्थ मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेज दिया था।