अर्चना कुमारी। रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को NIA जांच के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाइकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया । सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट मामले में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद करेगा सुनवाई
बंगाल सरकार ने कहा कि एक प्राथमिकी के आधार पर कि बम फेंका गया था मामला एनआईए के पास नहीं भेजा जा सकता।
बंगाल सरकार ने कहा एक प्राथमिकी की जांच एनआईए द्वारा की जाए और अन्य 5 प्राथमिकी राज्य पुलिस को करने दें।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि जांच के एनआईए के पास नहीं भेजने का राज्य सरकार का इतिहास रहा है।
कलकत्ता हाइकोर्ट ने बंगाल के हावड़ा जिले के शिवपुर, हुगली के रिसड़ा और उत्तर दिनाजपुर के डालखोला में हिंसा की जांच NIA को भेज दिया था।
बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।