सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने गुजरात में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान अपने ही उन असंतुष्ट विधायकों को घूस दिया था, जो उन्हें वोट देने को राजी नहीं थे। यह खुलासा चुनाव के दौरान उनके प्रतिद्वंद्वी रहे बलवंत सिंह राजपूत ने सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान किया। मालूम हो कि पिछले साल अगस्त में गुजरात में हुए राज्यसभा चुनाव में राजपूत को हराकर ही अहमद पटेल राज्यसभा पहुंचे थे। हालांकि चुनाव के ठीक बाद ही राजपूत ने पटेल की जीत को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने पटेल पर अवैध रूप से कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को घूस देकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया था। उन्होंने कोर्ट से चुनाव को निरस्त कर दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी।
राजपुत ने न्यायाधीश बेला त्रिवेदी के सामने शपथपत्र दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि जब राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी तभी अहमद पटेल ने कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को बेंगलोर भेज दिया था। वहां असंतुष्ट विधायकों के मनोरंजन पर अहमद पटेल ने 18 लाख रुपये खर्च किए थे। सुनवाई के दैरान राजपूत ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि कांग्रेस के कई असंतुष्ट विधायक पटेल को अपना वोट देने को तैयार नहीं थे।
उन्होंने कहा है कि जब अहमद पटेल के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया तभी उन्होंने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी उन्होंने अपने असंतुष्ट 44 विधायकों को अहमदाबाद से बेंगलोर भेज दिया और सभी को वहां 27 जुलाई से लेकर 6 अगस्त 2018 तक इगलटन रिसॉर्ट में ठहराया। उन्होंने अपने शपथपत्र में कहा है कि 44 विधायकों के अहमदाबाद-बेंगलुरु फ्लाइट टिकट के लिए खर्च किए गए पैसे पहले गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाते में जमा किए गए और फिर वहां से एक निजी बैंक की शाखा में स्थानांतरित किए गए। और यह सब कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर किए गए।
बलवंत सिंह राजपूत ने इसकी सत्यता जानने के लिए कोर्ट से इगलट रिसॉर्ट के कर्मचारियों, ट्रैवल एजेसी था संबंधित बैकों के मैनजरों को कोर्ट में बुलाकर पूछताछ करने की मांग की है।
इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि उनकी हार के लिए चुनाव आयोग का अनुचित निर्णय भी जिम्मेदार है। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार कांग्रेस के बागी विधायक भोलाभाई गोहिल और राघवजी पटेल के वोट को अमान्य कर दिया वह बिल्कुल अवैध और अन्यायपूर्ण था। और यही मेरी हार का कारण बना। उन्होंने कोर्ट से उस वीडियोग्राफर से भी पूछताछ करने की मांग की जिन्होंने वोटिंग के समय वीडियोग्राफी की थी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के उन दो बागी विधायकों को वोट करने की अनुमति दे दी थी, जिन्होंने अपना बैलट पेपर किसी अनधिकृत व्यक्ति को दिखाया था। राजपूत ने कोर्ट को बताया कि यही वहज थी कि राज्य सभा चुनाव में उनकी हार हुई थी।
URL : ahmed patel won the rs poll to paid bribes to rebelled congress mlas!
Keyword : Gujrat high court, RS ellection dispute, ahmed patel, balvantsingh rajput