अर्चना कुमारी। एक नाबालिग से रेप के मामले में दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया था। इसके साथ ही उन्हें जेल भेज दिया गया था। अब सजा मिलने के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय है।बताया जाता है नाबालिग से रेप के मामले में दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाए जाने के अलावा कोर्ट ने गोंड पर 10 लाख का जुर्माना लगाया।
ज्ञात हो बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड पर 2014 में प्रधानपति रहते हुए नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में अब एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते सजा दिया है। आरोप है, 4 नवंबर 2014 को म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने रामदुलार गोंड पर नाबालिग बहन से प्रधान पति रहते रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था।
पीड़िता के भाई के अनुसार 4 नवंबर 2014 को शाम 7 बजे उसकी बहन रोती हुई घर आई थी। परिजनों ने जब रोने की वजह पूछी तो काफी देर बाद उसने बताया कि रामदुलार गौड़ ने उसका बलात्कार किया है। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में गौड़ के खिलाफ तहरीर दी थी। जिस समय यह घटना हुई तब रामदुलार की पत्नी गांव की प्रधान थीं।
पीड़िता के नाबालिग होने के चलते इस मामले को पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया। रामदुलार गोंड़ पर पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाने का आरोप है। जानकर बताते है मामले में राम दुलार गोंड को कम से काम 20 साल की सजा दिए जाने की मांग की है। रामदुलार सिंह गौड़ के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।