अर्चना कुमारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मंडी जिले के नाचन से विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विनोद कुमार के खिलाफ एक लोक सेवक के कर्तव्यों के पालन में बाधा डालने और उन्हें धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। विनोद कुमार ने हालांकि इस आरोप को झूठा बताकर इन्हें खारिज कर दिया और कहा कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सार्वजनिक हित के मुद्दों को उठाना उनका कर्तव्य है।
पुलिस ने कहा कि विधायक अन्य व्यक्तियों के साथ तहसीलदार कार्यालय गए और कानूनगो (राजस्व अधिकारी) दीनानाथ को उनके कर्तव्यों का पालन करने से कथित तौर पर रोका। उन्होंने कहा कि कानूनगो की शिकायत पर कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना), धारा 189 (लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी) और धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
शिकायत के अनुसार, विधायक ने कानूनगो पर फाइल और अन्य कागजात फेंके और बाद में उन्हें जबरदस्ती उप संभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के कार्यालय में ले गए। संपर्क करने पर, कुमार ने कहा कि वह लोगों की उन शिकायतों के बाद कानूनगो के कार्यालय गए थे कि बारिश से संबंधित घटनाओं से प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री ठीक से वितरित नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दे उठाने पर वह किसी भी कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं।