अर्चना कुमारी। हिंदू आरोपियों पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे के एक मामले में एक मस्जिद और कुरान, कालीन एवं सीसीटीवी कैमरों जैसे अन्य लेखों में आग लगाने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
बताया जाता है कि अदालत इस मामले में अंकित, सौरभ शर्मा, रोहित, राहुल कुमार और सचिन के खिलाफ दंगा और गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने को लेकर आरोप तय किए। जांच के अनुसार सारे हिंदू धर्म के आरोपी है और सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 427, 435, 436, 149, 188 एवं 450 के तहत आरोप तय किए हैं।
इसके अलावा आरोपी रोहित पर आईपीसी की धारा 109 व 114 के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। इस मामले में करावल नगर पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति मोहम्मद इमरान की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इमरान का आरोप लगाया था कि दंगों के दौरान शहीद भगत सिंह कॉलोनी स्थित अल्लाह वाली मस्जिद में आग लगा दी गई है। इसके बाद इस तरह का हादसा हुआ।