अर्चना कुमारी। मुख्तार अंसारी के बाद उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया गया। बताया जाता है कि कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई जबकि पुलिस का कहना है कि बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था।
सूत्रों का कहना है कि गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई । इतना ही नही इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। बताया जाता है कि अफजाल अंसारी को सजा का ऐलान होते ही कस्टडी में लिया गया और दावा किया गया है कि सजा होने के बाद उनकी सांसदी जाना तय माना जा रहा है।
गौरतलब है कि इससे पहले मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया । अदालत का कहना है कि उन्हें 10 साल की सजा सुनाई और इसके अलावा कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। बताया जाता वहीं मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया।
पुलिस का कहना है कि ये मामले करंडा थाना और मोहम्दाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंगचार्ट पर आधारित हैं। पुलिस के तरफ से कहा गया है कि मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में जुड़ा जबकि अफजाल कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले कहा गया है कि
कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। बताया जाता है कि इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।