अर्चना कुमारी। दिल्ली दंगे के एक मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी, लेकिन तीसरे को जमानत देने से इनकार कर दिया।हाईकोर्ट ने कहा तीसरे पर एक व्यक्ति राहुल सोलंकी की हत्या का आरोप है,इस वजह से जमानत नहीं दी जा सकती है।लेकिन न्यायमूर्ति अमित बंसल ने आरोपी आरिफ व अनीश कुरेशी को जमानत दे दी क्योंकि उन पर कम गंभीर आरोप है। दोनो 9 मार्च, 2020 से हिरासत में है। न्यायमूर्ति ने कहा मुकदमे की सुनवाई में लंबा समय लगने की संभावना है। दोनों को अनिश्चित काल तक कैद में नहीं रखा जा सकता है।
न्यायमूर्ति ने तीसरे आरोपी मोहम्मद को जमानत देने से इनकार कर दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने उसकी पहचान उस व्यक्ति के रूप में की है, जिसके गोली चलाने से राहगीर सोलंकी की मौत हो गई थी। यह मामला दयालपुर थाने का है। सनद रहे मामले के अनुसार 24 फरवरी, 2020 को राहुल सोलंकी को दंगों के दौरान गोली लग गई थी। अस्पताल के डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। शुरु आत में जांच पुलिस स्टेशन दयालपुर के पुलिस अधिकारियों ने की फिर बाद में 7 मार्च, 2020 को आगे की जांच के लिए जांच एसआईटी, अपराध शाखा को सौंप दी गई थी।