मोदी मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है! मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को शिक्षा और नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला कर लिया है। मोदी सरकार ने गरीबी तथा आर्थिक पिछड़ेपन का दायरा भी बढ़ा दिया है। इससे निम्न, निम्न-मध्यम और मध्यम सवर्ण वर्ग पूरी तरह ये इस दायरे में आ गया है।
मौजूदा आरक्षण की सीमा 50 फीसदी है, इसलिए मोदी सरकार संविधान में संशोधन करेगी, ताकि कोर्ट में इसे चुनौती न दी जा सके। यह मौजूदा तय सीमा 50 से अतिरिक्त 10% होगा, यानी अब आरक्षएण का दायरा 60 फीसदी हो जाएगा। इसकी वजह से अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्गों को मिल रहे वर्तमान आरक्षण में कहीं से कोई बदलवा नहीं होगा। उनका हक जस का तस ही रहेगा।
इसे संविधान के नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। संविधान में संशोधन हो जाने के बाद सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद- 15 व 16 में संशोधन करने के लिए सरकार दोनों सदनों में संविधान संशोधन का प्रस्ताव लेकर आएगी।
मुसलिम और ईसाई में जाति नहीं होने का दावा किया जाता है, इसलिए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा (Zee News पर) के अनुसार इन रिलीजन के लोग 10 फीसदी आरक्षण के इस दायरे में नहीं आ पाएंगे। 10 फीसदी आरक्षण का लाभ केवल गरीब हिंदू सवर्ण समाज से आने वाले लोगों को ही मिलेगा।
उम्मीद है इस कारण इस शीत कालीन सत्र को सरकार बढ़ाएगी। सदन में बहस होने पर सभी राजनीतिक पार्टियों का रुख देश के समक्ष आ जाएगा। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। माना जा रहा है कि राजस्थान, मप्र और छत्तीसगढ़ में एक्ट के कारण सवर्णों ने नोट पर वोट डालकर मोदी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्शायी थी, जिसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है।
आइए जानते हैं आरक्षण की कैटेगरी में कौन सवर्ण शामिल होगा?
* सलाना 8 लाख रुपये या उससे कम आय वालों को मिलेगा आरक्षण।
* करीब 65000 हजार रुपये मासिक इनकम वालों को मिलेगा आरक्षण।
* जिसके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन हो।
* जिसके पास मकान एक हजार स्क्वायर वर्ग फीट या उससे कम हो।
* शहर में जिसका मकान 100 गज या उससे कम हो।
* कस्बों में जिसका मकान 200 गज या उससे कम हो।
URL : Modi Govt decided to give 10 percent reservation to EWS of upper caste !
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