अर्चना कुमारी। वह कितनी निष्ठुर है। जो अपने दुधमुहे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। स्टार्ट-अप कंपनी की 39 वर्षीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने चार वर्षीय बेटे की कथित तौर पर गोवा में हत्या कर दी और उसके शव को बैग में भरकर टैक्सी से पड़ोसी राज्य कर्नाटक चली गई थी। जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
गोवा पुलिस ने आरोपी सूचना सेठ को कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे मंगलवार को गोवा लाया गया और मापुसा शहर की एक अदालत ने उसे छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया । पुलिस के अनुसार, हत्या के मकसद का अभी तक पता नहीं चला है। महिला छह जनवरी को अपने बेटे के साथ उत्तरी गोवा के कैंडोलिम में एक किराए के फ्लैट में आई थी और दो दिनों तक वहां रहने के बाद सोमवार को टैक्सी से बेंगलुरु चली गई।
पुलिस ने बताया कि अपार्टमेंट के कर्मचारियों ने बाद में पुलिस को सूचित किया और उन्हें बताया कि जब वह वहां से निकली, तो उनका चार वर्षीय बेटा उनके साथ नहीं दिखा। महिला माइंडफुल एआई लैब’ की सीईओ हैं और 2021 के लिए एआई एथिक्स में शीर्ष 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक थीं। पुलिस ने बताया कि आठ जनवरी को एक टैक्सी की व्यवस्था होने के बाद महिला सुबह-सुबह बेंगलुरु के लिये निकल गई। बाद में जब कर्मचारी उस कमरे की सफाई करने के लिए गये, जहां वह रुकी हुई थी, तो उन्हें तौलिये पर खून के धब्बे मिले। इस बारे में कर्मचारियों ने कलंगुट पुलिस को सूचित किया और एक टीम मौके पर पहुंच गई।
कर्मचारी ने यह भी बताया कि जब महिला फ्लैट से निकली थी, तो उसका चार साल का बेटा उसके साथ नहीं दिखा तथा उसके पास असामान्य रूप से भारी एक बैग भी था। इसके बाद पुलिस ने महिला से पूछताछ की और उससे खून के धब्बों तथा उसके ‘लापता’ बेटे के बारे में सवाल किए। अधिकारी ने कहा, ‘महिला ने हमें बताया कि खून के धब्बे उसके मासिक धर्म के कारण थे। उसने हमें यह भी बताया कि उसका बेटा मडगांव शहर में उसके दोस्त के साथ है। जो जांच के बाद फर्जी पाया गया।
बाद में महिला निकल गई और इसके बाद उसके टैक्सी चालक से पुलिस ने फोन पर बात की जो उस समय बेंगलुरु जा रहा था। टैक्सी चालक से आरोपी महिला को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के नजदीकी पुलिस थाने ले जाने को कहा। चित्रदुर्ग में पुलिस ने महिला के बैग की तलाशी ली, तो उसमें उन्हें बच्चे का शव मिला।
सेठ के खिलाफ गोवा के कलंगुट पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 302 (हत्या) तथा 201 (सबूत नष्ट करना) और गोवा बाल अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभी आरोपी महिला से पूछताछ नहीं की गई है, लेकिन उसने जांचकर्ताओं को बताया कि वह और उनके पति अलग हो चुके हैं और उनके तलाक की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
आरोपी महिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और बेंगलुरु में रह रही है, जबकि उनका पति केरल से है। उनका पति फिलहाल जकार्ता (इंडोनेशिया) में है और उन्हें घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है। उनके मुताबिक, आरोपी महिला ने बच्चे के शव को बैग में अपने सामान’’ के अंदर छिपाकर रखा हुआ था।