अर्चना कुमारी। जामिया हिंसा मामले में छात्र नेता शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और अन्य 9 को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली पुलिस की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सभी को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया कि निचली अदालत की टिप्पणियों का आगे की जांच एवं अदालती सुनवाई पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने इस मामले में निचली अदालत के रिकार्ड व पुलिस डायरी तलब की हैं और सुनवाई 16 मार्च के लिए स्थगित कर दी है।
पुलिस ने निचली अदालत के टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी और कहा था कि इससे आगे की कार्रवाई प्रभावित होगी। पुलिस की ओर से एएसजी संजय जैन ने कोर्ट से कहा कि आरोप गठन पर सुनवाई के दौरान निचली अदालत को इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इस तरह की टिप्पणियां जनहित याचिका पर की जाती है जो यह नहीं है।
इसलिए निचली अदालत के टिप्पणियों को निरस्त कर दिया जाए। निचली अदालत ने 4 फरवरी को इमाम . सहित 11 लोगों को यह कहते हुए आरोपमुक्त कर दिया था कि उन्हें पुलिस ने बलि का बकरा बनाया है। आरोपियों के खिलाफ तीन आरोप पत्रों में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।
उसने स्पष्ट किया था कि असहमति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए न कि दबाया जाना चाहिए। दिसंबर 2019 में यहां जामिया नगर इलाके में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद भड़की हिंसा के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस ने अपनी याचिका में कहा है कि निचली अदालत का आदेश कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और इसमें काफी विसंगतियां हैं। अदालत ने न केवल आरोपियों को आरोपमुक्त किया, बल्कि भावनाओं में बह गई तथा अभियोजन एजेंसी पर आक्षेप लगाया है। पुलिस ने कहा है कि अभियोजन एजेंसी और जांच के खिलाफ गंभीर पूर्वाग्रहपूर्ण और प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।
इमाम पर 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भड़काऊ भाषण देकर दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया था। इमाम जेल में ही रहेंगे क्योंकि वह 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी है। निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि निश्चित रूप से घटनास्थल पर बड़ी संख्या में प्रदशर्नकारी थे और भीड़ के भीतर कुछ असामाजिक तत्व व्यवधान तथा तबाही का माहौल बना सकते थे।
अदालत ने 11 आरोपियों को आरोपमुक्त करते हुए एक आरोपी मोहम्मद इलियास के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। जामिया नगर पुलिस थाना ने इमाम, तनहा, सफूरा जरगर, मोहम्मद कासिम, महमूद अनवर, शहजर रजा खान, मोहम्मद अबुजर, मोहम्मद शोएब, उमैर अहमद, बिलाल नदीम, चंदा यादव और मोहम्मद इलियास के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।