अर्चना कुमारी। सुल्तानपुर की सांसद-विधायक अदालत ने गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को छह जनवरी को तलब किया। अदालत ने इससे पहले राहुल गांधी को 16 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में वाद दाखिल किया था। उन्होंने राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है।
विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि सुल्तानपुर की सांसद-विधायक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मामले में 16 दिसंबर को तलब किया था, लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुए। अब उन्हें छह जनवरी को पेश होने का अदालत ने पुन: निर्देश दिया है।
पाण्डेय ने बताया कि बीते 18 नवंबर को सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश योगेश यादव ने मामले पर सुनवाई की थी और बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 27 नवंबर तय की थी और राहुल गांधी को तलब किया था।