अर्चना कुमारी। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया। अदालत ने मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी । इतना ही नहीं अदालत कहा कि आपके खिलाफ इस मामले के बाद भी 10 आपराधिक मामले पेंडिंग है। अब राहुल गांधी मामले को सर्वोच्च अदालत में ले जाने की तैयारी में है।
सूत्रों का कहना है कि याचिका खारिज होने से राहुल गांधी को निराशा हाथ लगी है जबकि गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को बड़ा झटका दिया। उनका मानहानि मामले में मिली सजा को स्थगित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही था। इस आदेश में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए राहुल गांधी की मानहानि केस में सजा स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज किया जाता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि, कांग्रेस नेता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आपके खिलाफ कई आपराधिक मामला पेंडिंग है। इस मौजूदा केस के बाद भी आपके खिलाफ कई मामले हैं। एक ऐसा ही मामला वीर सावरकर के पोते ने दाखिल किया है। ऐसे में आपकी सजा कोई अन्याय वाली बात नहीं है। आपकी सजा सही है और हम निचली अदालत के आदेश में कोई दखल नहीं देते हैं। आपकी याचिका खारिज की जाती है।जस्टिस हेमंत प्रेच्छक की हाईकोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जनता के प्रतिनिधि को साफ चरित्र का होना चाहिए।
वीर सावरकर के पोते ने पुणे की एक अदालत में ऐसा ही केस दर्ज करा रखा है। केस में आरोप है कि राहुल ने कैंब्रिज में सावरकर के खिलाफ मानहानि वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। एक अन्य केस लखनऊ में मामला दर्ज किया गया है।गौरतलब है कि सूरत की सेशन कोर्ट ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा को स्थगित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे थे।
कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की केरल के वायनाड से संसद सदस्यता चली गई थी। राहुल के खिलाफ बीजेपी के पूर्व एमएलए पूर्णेश मोदी याचिका दाखिल की थी। कोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने कहा कि हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं