अर्चना कुमारी। महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी उलटफेर पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिपण्णी आए। अदालत ने कहा अगले विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करें। अगर स्पीकर इस मामले में निर्णय लेने में फेल होते हैं हम तय करेंगे।
हमारे आदेशों का पालन किया जाना चाहिए महाराष्ट्र विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को कोई दिखावा नहीं करना चाहिए बल्कि कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उचित समय-सारिणी निर्धारित नहीं मिलती है तो वह समय-सीमा निर्धारित करने वाला एक अनिवार्य आदेश जारी करेगा।
महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी उलटफेर पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिपण्णी
◆ अगले विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करें
◆ अगर स्पीकर इस मामले में निर्णय लेने में फेल होते हैं हम तय करेंगे
◆ हमारे आदेशों का पालन किया जाना चाहिए… pic.twitter.com/92zoR72LyE
— News24 (@news24tvchannel) October 13, 2023
ज्ञात हो सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट की याचिकाओं पर सुनवाई की है। याचिका में कोर्ट से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को कुछ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई ।सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि किसी को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को सलाह देनी होगी कि वह कोर्ट के आदेश को खारिज नहीं कर सकते।
अदालत ने कहा कि पिछली बार हमने सोचा था स्पीकर को बेहतर समझ कायम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर कदम उठाने में अनिश्चित काल तक का समय नहीं लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को यह दिखाना चाहिए कि वह मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। जून के बाद से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर उसे महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उचित समय-सारिणी निर्धारित नहीं मिलती है, तो वह एक समय-सीमा निर्धारित करने वाला एक अनिवार्य आदेश जारी करेगा, क्योंकि उसके आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।कोर्ट का मानना है कि स्पीकर को कम से कम अगले चुनाव से पहले विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेना चाहिए।