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संसद, न्यायपालिका और नौकरशाही

Twitter है विदेशी कंपनी, आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच की नहीं कर सकती मांग: केंद्र सरकार

Courtesy Desk
Last updated: 2023/03/18 at 11:09 AM
By Courtesy Desk 24 Views 3 Min Read
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3 Min Read
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Freedom of Speech: ‘अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter को आर्टिकल-19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है.’ कर्नाटक हाईकोर्ट में गुरुवार (16 मार्च) को केंद्र सरकार ने ये बात कही. सरकार की ओर से कहा गया कि आर्टिकल 19 के तहत संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार भारत के नागिरकों और संस्थाओं के लिए है, नाकि विदेशियों के लिए. 

दरअसल, ट्विटर ने केंद्र सरकार के कुछ आदेशों के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. जिसमें केंद्र की ओर से फरवरी 2021 से लेकर फरवरी 2022 के बीच ट्विटर को कुछ अकाउंट्स और पोस्ट को ब्लॉक करने के आदेश दिए गए थे. ट्विटर ने दावा किया था कि ये आदेश मनमाने हैं, क्योंकि इससे पहले कंटेंट लिखने वाले को पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया.

Twitter नहीं पा सकता आर्टिकल 19 के तहत सुरक्षा- केंद्र सरकार

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (साउथ) आर शंकरनारायणन ने हाईकोर्ट के सामने कहा कि ट्विटर को आर्टिकल 19 के तहत सुरक्षा नहीं मिल सकती है, क्योंकि वह एक विदेशी संस्था है. आर्टिकल 14 के अंतर्गत इसमें कुछ भी मनमाना नहीं है और सेक्शन 69(ए) इसे पुष्ट करता है… इसलिए उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिल सकती है. इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 10 अप्रैल दे दी गई है.

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Twitter ने हाईकोर्ट में अकाउंट को बंद किए जाने को लेकर केंद्र सरकार के आदेश पर बहस करते हुए इसे आईटी कानून के सेक्शन 69(ए) के तहत गलत बताया था. साथ ही माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने इसे आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया था. 

‘गोपनीयता नियम का हवाला देता रहा ट्विटर’

आर शंकरनारायणन ने हाईकोर्ट में कहा कि जब भी Twitter से प्रोफाइल के बारे में जानकारी मांगी गई तो कंपनी ने अपने गोपनीयता नियम का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि इसकी वजह से खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती थी और हिंसा होने का भी खतरा था. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार के फर्जी अकाउंट्स से कोई ऐसा ट्वीट करता जिसमें भारत के कब्जे वाला कश्मीर या लिट्टे चीफ प्रभाकरन के जिंदा होने की बात करता तो स्थिति भयावह हो सकती थी.

शंकरनारायणन ने कहा कि संभावना के आधार पर फैसले लेने का समय बदल गया है और इसे एक सीधा-सपाट फॉर्मूला नहीं माना जा सकता है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में कहा है कि कंटेंट लिखने वाले की पहचान करनी चाहिए.

साभार

ये भी पढें– ऐसा क्या हुआ था कि हिटलर की मौत के बाद जर्मनी में हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली थी?

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TAGGED: America, Article 19, foreign company, Freedom of speech, twitter
Courtesy Desk March 18, 2023
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