अर्चना कुमारी। 2020 दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन जेल से बाहर आने को छटपटा रहा है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से उसे राहत नहीं मिल पाई ।
कोर्ट ने ताहिर की याचिका ख़ारिज की।बताया जाता है कि ताहिर हुसैन ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा रद्द करने की मांग की थी। लेकिन इस मामले को लेकर सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी यह थी कि इस मामले में अभी आरोप तय होने की प्रक्रिया चल रही है। हम दखल नहीं देंगे।
इस बीच दंगे के दूसरे प्रमुख आरोपी शाहरुख खान दिल्ली दंगा-2020 के दौरान पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने के आरोपित शाहरुख पठान ने जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी होने की दिल्ली हाई कोर्ट में दलील दी।
शाहरुख ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि एक साल व तीन महीने बीत जाने के बाद भी अब तक केवल दो गवाहों की जांच की गई है।पठान की जमानत याचिका को निचली अदालत ने दिसंबर 2021 में खारिज कर दिया था। इसे पठान ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में पठान के खिलाफ पहले ही आरोप तय हो चुका है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पठान की तरफ से पेश वकील ने कहा कि भले ही उनके मुवक्किल के खिलाफ दिसंबर 2021 में आरोप तय किए गए थे, लगभग 40 गवाहों में से अब तक केवल दो गवाहों की जांच की गई है।मुकदमे का निपटारा करने में भारी देरी हो रही है। इस पर अदालत ने पठान व दिल्ली पुलिस को मामले में लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई दो मई तक के लिए टाल दी गई है।
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