अर्चना कुमारी। उत्तर प्रदेश में योगी बुलडोजर रुकता नहीं है लेकिन खट्टर का बुलडोजर को हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। खुद संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट नूंह में सांप्रदायिक दंगों में शामिल संदिग्धों के आवास और संपत्तियों पर जारी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी । यह रोक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद लगाई गई ।
बताया जाता है कि नुह मे उन हिन्दुओ की दुकाने तोड़ी दीं गई जिनपर आतंकवादीयों द्वारा हमला किया गया था, उन्हीं हिन्दुओ की दुकाने भाजपा सरकार द्वारा पसमांदा संतुष्टिकरन की नीति के अंतर्गत तोड़ दी गईं
हिन्दुओ को भाजपा के हिन्दू द्रोही चरित्र को समझ लेना चाहिए।हाईकोर्ट के फैसले के बाद संबंधित अधिकारियों को बुलडोजर कार्रवाई रोकने को कहा गया है और इस तरह इस फैसले को लेकर लोगों ने प्रसन्नता जाहिर की है।
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने पिछले चार दिनों में 350 से अधिक झोपड़ियां और 50 कंक्रीट स्ट्रक्चर ध्वस्त किए हैं। इससे पहले हरियाणा में सांप्रदायिक झड़पों में 6 लोगों की जान चली गई। संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। हिंसा के एक हफ्ते बाद कोर्ट ने अब इस मामले पर खुद संज्ञान लिया । आरोप लगाया था कि इसमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया।
साथ ही, जिनके घर तोड़े गए, उनमें से कई लोगों ने दावा किया था कि उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। हालांकि, स्थानीय प्रशासन ने कहा था कि वे अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया जा रहा है।