अर्चना कुमारी। दिल्ली पुलिस एक और ऑनलाइन सुविधा देना शुरू कर दी है और अब राजधानी में रहने वाले लोग सेंधमारी की प्राथमिकी ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे । इस सुविधा के तहत 24 घंटे के अंदर थाने का जांच अधिकारी शिकायतकर्ता से संपर्क करेंगे और मामले की छानबीन शुरू कर देंगे। जबकि बीट अधिकारी और सब डिवीजन ऑफिसर पीड़ित से मिलने और मौका मुआयना के लिए तत्काल पहुंचेंगे।
इससे पहले दिल्ली पुलिस में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया के तहत केवल चोरी की एफआईआर को ऑनलाइन दर्ज करने का प्रावधान था । पुलिस का कहना है कि नई सुविधा प्राप्त करने के लिए तीन शर्तें होंगी। इनमें से यह अपराध दिल्ली के क्षेत्र में होना चाहिए जबकि वारदात में आरोपी की पहचान पीड़ित को नहीं होनी चाहिए और आरोपी मौके पर रंगे हाथ न पकड़ा गया हो तथा साथ में इस घटना में कोई घायल नहीं होना चाहिए।
पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना का कहना है कि सभी जिला डीसीपी को निर्देश दिए हैं कि वह अपने डिवीजन और बीट ऑफिसर को निर्देश दें कि एफआईआर दर्ज होने के बाद वह पीड़ित से मिलेंगे और मौके का मुआयना कर वह वारदात को सुलझाने का प्रयास करेंगे ।
पुलिस की इस पहल से लोगों को समय बचेगा बल्कि थाने का चक्कर काटने भी नहीं पड़ेंगे। इस सेवा का सुविधा प्राप्त करने के लिए शिकायतकर्ता को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाना होगा और उन्हें मांगी गई जानकारियों का डिटेल्स देना होगा।