अर्चना कुमारी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाल्कर की हत्या करने और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए। अदालत का कहना है कि दरिंदे पूनावाला को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है।
श्रद्धा वालकर की हत्या और सबूत मिटाने को लेकर तय किए गए आरोपों पर 1 जून को सुनवाई होगी। साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या (302), और सबूत नष्ट करने (201) के मामले में आरोप तय किए।
अदालत का कहना है कि तमाम बहस को सुनने के बाद दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं लिहाजा प्रथम दृष्टया आफताब के खिलाफ हत्या (302) , और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है. इस दौरान, आरोपी आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से इनकार करते हुए कहा, वह मुकदमे का सामना करेगा। साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब के खिलाफ आईपीसी धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के बाद सबूत को नष्ट करना) के तहत आरोप तय किए।
अदालत का कहना है कि धारा 302 के तहत आरोपी को या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड (हत्या की गंभीरता के आधार पर) के साथ-साथ जुर्माने की सजा दी जाती है हालांकि सजा कितनी दी जाएगी यह कोर्ट केस दर केस के आधार पर तय करता है। बताया जाता है किआईपीसी की धारा 201 के तहत जो भी व्यक्ति किसी की हत्या करने के बाद हत्या से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का काम करता है तो उसको धारा 201 के तहत 7-10 साल कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड भी दिया जा सकता ।
गौरतलब है कि श्रद्धा वॉल्कर हत्या कांड के मामले में जानकारी रखने वाले कानूनी विशेषज्ञ के मुताबिक, चूंकि श्रद्धा की हत्या की प्रकृति बहुत ही अधिक जघन्य है लिहाजा कोर्ट उसको मृत्युदंड की सजा सुना सकती है, या फिर उसको उम्रकैद को भी दोषी करार दिया जा सकता। ज्ञात हो कि आरोपी ने पहले तो श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी, उसके बाद उसने उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करके एक डीप फ्रीजर में जमा कर दिए, और बाद में उसने वह टुकड़े दिल्ली के अलग-अलग इलाको में फेंक दिए