अर्चना कुमारी । कथित रूप से एक 10 वर्षीय लड़की और उसके परिवार के ‘मॉर्फेड, एडिट और अश्लील’ वीडियो प्रसारित करने और उसे यौन शोषण के मामले से जोड़ने के मामले को लेकर एंकर दीपक चौरसिया खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एंकर दीपक चौरसिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
पुलिस सूत्र बताते हैं जुलाई 2013 में आसाराम बापू एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक नाबालिग लड़की के घर गए थे। दीपक चौरसिया 2013 में इस कार्यक्रम के वीडियो को प्रकाशित किया था। खबर प्रसारित किए जाने के समय दीपक चौरसिया ने 10 साल की नाबालिग लड़की और उसके परिवार के ‘संपादित’ ‘अश्लील’ वीडियो को प्रसारित करने के साथ ही उसे बाबा आसाराम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले से जोड़ कर दिखाया था।
इसके बाद लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि उनके घर के कार्यक्रम को गलत तरीके से एडिट करके आसाराम की छवि को धूमिल किया गया। इस मामले में आरोपी दीपक चौरसिया के द्वारा 2015 में दर्ज की गई आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।
लेकिन बताया जाता है कि अदालत की कार्यवाही के दौरान आरोपी दीपक चौरसिया वहां मौजूद नहीं रहे, उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि उनकी ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। इसपर अदालत ने कहा कि उन्होंने इसके लिए कोई मेडिकल साक्ष्य या प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया। दीपक चौरसिया के द्वारा ऐसी दलील दूसरी बार दी गई, इससे पहले भी चौरसिया 23 सितंबर 2022 को सुनवाई में हाजिर नहीं हो सके थे।
इस गंभीर मामले पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आरोपी पक्ष जानबूझ कर कोर्ट में पेश होने से बच रहा है, इसलिए उन्हें छूट देने का कोई आधार नहीं बनता और उनकी जमानत को खारिज किया जाता है। अदालत ने आगे कहा कि दीपक चौरसिया के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 446 के तहत गिरफ्तारी वारंट 21 नवंबर 2022 को जारी किया जाता है, साथ ही उनके जमानतदार को भी नोटिस जारी किया जाता है। इसी मामले के एक अन्य आरोपी ललित सिंह की जमानत याचिका को भी अदालत में अनुपस्थित रहने की वजह से खारिज कर दिया और 21 नवंबर 2022 के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है।
सूत्र बताते हैं कि ने 28 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया जबकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब दीपक चौरसिया इस तरह के विवादों में घिरे हैं। पूर्व में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ जब सीडीएस बिपिन रावत की मौत के बाद वह एंकरिंग करते वक्त शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए दिखे। इस मामले में जब सोशल मीडिया पर आलोचनाओं और ट्रोल्स का सामना करने के बाद दीपक चौरसिया ने कहा था वह नशे में नहीं थे, लेकिन दर्द निवारक दवा के साइड इफेक्ट के कारण लड़खड़ा रहे थे।
गौरतलब है कि न्यूज चैनल, न्यूज 24, इंडिया न्यूज और न्यूज नेशन पर आरोप लगाया गया है कि उसने एक 10 वर्षीय बच्ची और उसके परिवार के “रूपांतरित, संपादित और अश्लील” वीडियो प्रसारित किए, इसे स्वयंभू बाबा आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले से जोड़ा। बच्चे के एक रिश्तेदार की शिकायत पर। News24 के पूर्व प्रबंध संपादक अजीत अंजुम, आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी,रिपब्लिक का सैयद सोहेल और न्यूज नेशन के पूर्व एंकर दीपक चौरसिया के खिलाफ वीडियो प्रसारित करने के लिए 2020 और 2021 में आठ अन्य लोगों के साथ चार्जशीट किया गया था।
इससे पहले, तीन जांच अधिकारियों, एसीपी सुरेंद्र, निरीक्षक जितेंद्र और निरीक्षक संजय के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए थे, क्योंकि अदालत ने कथित तौर पर पूरक चार्जशीट और इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्य में कमियां और कमियां पाई थीं।