मी-टू अभियान के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पत्रकार प्रिया रमानी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। इस आरोप के बाद एमजे अकबर ने उसके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी मामले में अब दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने रमानी के खिलाफ समन जारी करते हुए उसे 25 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अपने आदेश में आरोपों को साबित करने का दायित्व भी प्रिया रमानी पर डाल दिया है। इस आदेश के बाद अगर प्रिया रमानी कोर्ट में पेश नहीं होती है या फिर अपने आरोपों को साबित करने में विफल होती है तो उसकी गिरफ्तारी निश्चित है।
Priya Ramani summoned by a #Delhi court in connection with the criminal defamation case filed by MJ Akbar following the #MeToo movement.
— Utkarsh Anand (@utkarsh_aanand) January 29, 2019
इस बारे में सीएनएन-18 के लिगल संपादक उत्कर्ष आनंद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एमजे अकबर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी के रूप में प्रिया रमानी को समन जारी कर 25 फरवरी तक कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। मालूम हो कि कुछ दिन पहले ही पत्रकार प्रिया रमानी ने मी-टू अभियान के तहत एमजे अकबर के खिलाफ यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। रमानी के आरोप के कारण एमजे अकबर को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
Relevant part of the Delhi court's order, summoning #PriyaRamani on a criminal defamation complaint filed by former minister #MJAkbar.
"The entire burden will be on respondent (Ramani) to plead and
prove the defence on which she may reply upon", says the magistrate in his order. pic.twitter.com/N5zDpYwWtE
— Utkarsh Anand (@utkarsh_aanand) January 29, 2019
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जारी समन के बारे में उत्कर्ष आनंद का कहना है कि इस मामले में प्रिया रमानी को जो समन जारी किया है वह उसके लिए काफी भारी पड़ने वाला है। क्योंकि कोर्ट ने अपने समन में रमानी को एक आरोपी के रूप में तलब किया है। साथ ही उस पर अपने आरोपों को साबित करने का सारा बोझ भी डाल दिया है। कहने का मतलब अब रमानी को एमजे अकबर पर लगाए गए सारे आरोपों को साबित करना होगा। अगर वह ऐसा करने में सफल नहीं होती हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसलिए अब उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए भी उपाय ढूंढने होंगे।
#NewsAlert – MJ Akbar defamation case :: Delhi's Patiala House Court issues summons to @priyaramani as an accused. She has to appear before the court on February 25. | @utkarsh_aanand with more details #MeTooIndia pic.twitter.com/g8MgNj7AjR
— News18 (@CNNnews18) January 29, 2019
मालूम हो कि एमजे अकबर के खिलाफ 20 साल पहले यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद पिछले दिनों एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की सदस्यता निलंबित कर दी थी। इस संदर्भ में बयान जारी कर कहा गया था कि अपनी कार्यकारी समिति से विचार विमर्श करने के बाद एडिटर गिल्ड ने अकबर पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया है।
URL : Delhi court issue summon to priya ramani on criminal defamation case!
keywords : Delhi court, criminal defamation, priya ramani, MJ Akbar