
सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा ने NSA अजीत डोवाल का कराया था फोन टैप! दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस!
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज हुई सुनवाई से एक बड़ा खुलासा सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील सार्थक चतुर्वेदी ने सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के फोट टेप कराने के मामले की जांच एसआईटी से कराने के लिए एक याचिका दायर की थी। उनकी इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और भारत सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील सार्थक चतुर्वेदी ने अपनी याचिका में सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा पर मनमानी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत कई अधिकारियों के फोन टेप करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले इस मामले को गंभीरता से लेने के साथ उसकी जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील सार्थक चतुर्वेदी की ओर से वकील कीर्ति उप्पल, अमित तिवारी तथा अंकित आनंदराज शाह ने याचिका दाखिल की।
सार्थक चतुर्वेदी की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन तथा जस्टिस वी कामेश्वर राव ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान वकील कीर्ति उप्पल ने इस मामले को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर मुद्दा बताया। वहीं मनीष सिन्हा ने अपने शपथपत्र के माध्य से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कई गंभीर बातें कोर्ट को बताई हैं। इसके साथ ही कोर्ट से वकीलों ने अपनी याचिका में उठाए गए मामले को गंभीरता से लेने का आग्रह किया।
आलोक वर्मा द्वारा अपने कुछ नजदीकी अधिकारियों के माध्यम से गलत तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत कई अधिकारियों के फोन टेप करने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता सार्थक चतुर्वेदेी के वकीलों कीर्ति उप्पल, अमित तिवारी, अंकित आनंदराज शाह, आदर्श वर्मा ने कोर्ट को बताया कि किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से लेकर देश के सर्वोच्च अधिकारियों की काल टैप कराई गई।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा ने मनमानी करते हुए बिना अनुमति लिए फोन टैप कराने का आदेश दिया था। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि आलोक वर्मा और उनके कुछ साथी बड़े भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए ही सभी उच्च अधिकारियों के फोन टैप कराया था।
URL : Delhi High Court issues notice to CBI on phone tapping of NSA
Keyword : Delhi High Court, CBI, Alok verme, NSA, सीबीआई, पूर्व निदेशक, अजीत डोवाल
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