अर्चना कुमारी। दिल्ली दंगों के दौरान दयालपुर थाना क्षेत्र में आरपी स्कूल के पास पथराव और आगज़नी का मामला हुआ था ।कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े इस मामले में आरोपी जावेद को बरी किया । बताया जाता है की अदालत कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली की जांच पर सवाल भी उठाया। अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा जावेद के खिलाफ भीड़ में शामिल होने को लेकर आर्टिफिशियल बयान पेश करने पर नाराज़गी जताई।
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की मामले में जांच के मैकेनिकल तरीके से बिना एक से अधिक चार्जशीट दाखिल की और अदालत में इस पर टिप्पणी करते हुए कहा दिल्ली पुलिस आरोपी जावेद के दंगों में शामिल होने और हिंसक भीड़ का हिस्सा होने को साबित नहीं कर पाई। जिससे साबित होता है कि दिल्ली पुलिस दंगा मामले में लापरवाही बरत रही है और कोर्ट ने कहा कि मामले में जांच अधिकारी ने अपने मुताबिक सबूत करने का फायदा उठाया।
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन ने दंगा और हिंसक घटना तो स्थापित कर दी, लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए उचित संदेह से परे भीड़ में अभियुक्त जाबेद की उपस्थिति साबित करने में असफल रहा । कोर्ट ने कहा कि वास्तविक स्थिति का पता लगाए के बिना लगाया बिना भी धाराओं को जोड़ा गया।कड़कड़डुमा कोर्ट ने मामला को वापस संबंधित थाना प्रभारी के पास जांच के लिए भेजा।
कोर्ट ने शिकायतकर्ता सलमान और मुजाहिद द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर कदम उठाने का निर्देश दिया