दिल्ली विधानसभा के आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कानूनी पेंच में फंसा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा को दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री के 10 प्रतिशत उपस्थिति नहीं होने के मामले में केस दर्ज कराने की अनुमति दे दी है। कपिल मिश्रा ने हाईकोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को विधानसभा में अपनी उपस्थिति अनिवार्य करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था ।
मुख्य बिंदु
* दिल्ली हाईकोर्ट ने विधायक कपिल मिश्रा को मुख्यमंत्री अरविंद के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति दी
* दिल्ली विधानसभा में 10 प्रतिशत उपस्थित नहीं होने के मामले में कपिल मिश्रा ने सीएम पर उठाया सवाल
इसके अलाावा मिश्रा ने दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को भी यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की है कि केजरीवाल विधानसभा सेशन के दौरान उपस्थित रहे। हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा की अर्जी स्वीकार कर ली है, संभावना है कि कोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करे।
केंद्र सरकार और पीएमओ के खिलाफ आरोपो की झड़ी लगाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनकी ही पार्टी से निलंबित विधायक कपिल मिश्रा ने न सिर्फ उनपर आरोप लगाया है बल्कि उनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी भी दाखिल कराई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए उसकी सुनवाई करने का भी फैसला किया है। इसे कहते हैं सच की लड़ाई। कपिल मिश्रा ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया है बल्कि उस आरोप को आगे तक ले गया है।
कपिल मिश्रा ने कहा है कि विधानसभा सेशन के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल की उपस्थिति 10 प्रतिशत भी नहीं रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देन तथा दिल्ली में सीलिंग के खिलाफ बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान गायब रहे। इन दोनों सत्रों को मिलाकर वे महज दे घंटे के लिए ही विधानसभा में दिखाई दिए। कपिल मिश्रा ने कहा कि यह दिल्ली की उन जनता का अपमान है जिन्होंने केजरीवाल को वोट दिया था। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे विधानसभा सत्र में हिस्सा नहीं लेते तो उनकी सैलरी काट ली जानी चाहिए।
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