सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरी तथा शिक्षण संस्थानों में दाखिला के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक दिन पहले मोदी मंत्रिमंडल ने फैसला किया और दूसरे ही दिन लोक सभा में बिल पेश भी कर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने सवर्णों को आरक्षण देने वाला संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019 आज लोकसभा में पेश किया। वहीं सवर्ण आरक्षण बिल पर कांग्रेस ने अड़ंगा लगा दिया है। कांग्रेस ने इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की है। जेटली ने कांग्रेस का मेनिफेस्टो दिखाकर कहा, क्या केवल मेनिफेस्टो में रखने के लिए यह रखा है, या संसद में कानून बनाने में मदद भी करेंगे।आइए जानते हैं कि इस संविधान सशोधन विधेयक में क्या-क्या कहा गया है।
Union Minister Thawar Chand Gehlot has tabled bill for 10 percent reservation for economically weaker upper caste sections in Lok Sabha.
— ANI (@ANI) January 8, 2019
मालूम हो कि सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सविंधान के अनुच्छेद 15 तथा 16 में संशोधन करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत जाति आधारित शोषितों को आरक्षण देने की व्यवस्था है। मोदी सरकार ने इस अनुच्छेद में अब आर्थिक रूप से दुर्बल सवर्णों को आरक्ष देने की व्यवस्था जोड़ेगी। इन दोनों अनुच्छेदों में संशोधन होने के बाद सवर्णों के लिए भी संवैधानिक तौर पर आरक्षण की व्यवस्था हो जाएगी।
Copy of The Constitution (124th Amendment ) Bill 2019, to provide Reservation to Economic weaker sections. Minister @TCGEHLOT to introduce the bill at 12 Noon in parliament pic.twitter.com/vAU2FjY36F
— Vikas Bhadauria (@vikasbha) January 8, 2019
मोदी सरकार ने सामान्य वर्णों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की है वह एससी और एसटी वर्ग को लोगों को दिया जा रहा आरक्षण से इतर होगा। मोदी सरकार ने किसी का हक मारे बगैर ही दुर्बल सवर्णों को आगे बढ़ाने के लिए यह संवैधानिक व्यवस्था करने जा रही है। मालूम हो कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (124वां संशोधन) अधिनियम, 2019 होगा। यह अधिनियम उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिस तारीख से केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियत करेगी।
URL : TC Gehlot tabled constitution 124th amendment bill in lok sabha today!
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