अर्चना कुमारी। आमतौर पर पति गुजारा भत्ता देता है लेकिन इंदौर फैमिली कोर्ट का फैसला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां पत्नी का झूठ पकड़ा गया है जो पहले कही थी कुछ काम नहीं करती बाद में वो ब्यूटी पार्लर चलाती पाई गई। अब फैसला उसके खिलाफ आया।
मध्य प्रदेश के इंदौर में फैमिली कोर्ट ने आदेश दिया है कि ब्यूटी पार्लर चलाने वाली पत्नी अपने 12वीं पास पति को हर महीने गुजारा भत्ता देगी। माना जा रहा है कि यह देश में पहला इस तरह का मामला है। जिसमें कोर्ट ने पत्नी को पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया है।पीड़ित पति और उसकी पत्नी का केस इंदौर फैमिली कोर्ट में चल रहा था।
कॉमन फ्रैंड के जरिए दोनो की पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। पीड़ित पति नीरज बदला हुआ नाम के मुताबिक दिव्या काल्पनिक नाम उसे पसंद करने लगी थी इसलिए उसने ही प्रपोज किया। नीरज उससे शादी नहीं करना चाहता था लेकिन दिव्या ने धमकी दी कि अगर शादी नहीं की तो वह जान दे देगी। इस दबाव में आकर दोनो ने साल 2021 में आर्य मंदिर में शादी कर ली। नीरज की शादी से उसके परिवार वाले खुश नहीं थे और वो भी किसी तरह घुट-घुटकर दिव्या के साथ रह रहा था।
दिव्या से परेशान नीरज एक दिन उसे छोड़कर भाग गया और अपने परिजन को पूरी बात बताई। इसके बाद नीरज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कोर्ट में भरण पोषण के लिए केस भी दायर किया।
नीरज के केस दर्ज करवाने के बाद दिव्या ने भी नीरज पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया। कोर्ट में दिव्या ने बताया कि वो कामकाजी नहीं है। उसने नीरज से भरण पोषण की भी मांग की। नीरज ने कोर्ट को बताया कि वह महज 12वीं पास है और दिव्या की वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई। वो उसे बहुत प्रताड़ित करती थी इसलिए वो घर से भाग गया।
नीरज ने कोर्ट को बताया कि जब पत्नी दिव्या ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई तब उसने पुलिस को बताया था कि वो ब्यूटी पार्लर चलाती है। इससे चांदनी का झूठ पकड़ा गया। इसके बाद कोर्ट ने पत्नी दिव्या को आदेश दिया कि वो हर महीने पांच हजार रुपए भरण पोषण अपने पति नीरज को देगी।