आईएसडी नेटवर्क। नए आईटी नियमों को मानने से इंकार करने के बाद भारत सरकार ने ट्वीटर को दी गई सुरक्षा ख़त्म कर दी है। सरकार ने आईटी एक्ट 2000 में धारा 79 के तहत दी जाने वाली छूट समाप्त कर दी है। अब ट्वीटर को शिकायत होने पर क़ानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। ट्वीटर का सुरक्षा कवच हटते ही उस पर पहली एफआईआर गाजियाबाद में की गई है। एक वृद्ध से मारपीट के मामले में गलत तथ्य बताने के आरोप में ट्वीटर के साथ द वायर और लेखिका-पत्रकार सबा नकवी पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
ट्विटर को आईटी एक्ट, 2000 में धारा 79 के तहत मिलने वाली छूट ख़त्म हो चुकी है और अब उस पर भारत के वही क़ानून लागू होंगे जो किसी भी दूसरे पब्लिशर पर लागू होते हैं। ये छूट समाप्त होने का ही परिणाम है कि भारत में ट्वीटर पर सबसे पहली एफआईआर उत्तरप्रदेश की धरती पर दर्ज की गई है।
मंगलवार रात दर्ज एफआईआर में दंगा भड़काने, नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की धाराओं को शामिल किया गया है। एफआईआर में कहा गया कि पुलिस के लगातार स्पष्टीकरण देने के बाद भी घटना को लेकर किये गए ट्वीट्स नहीं हटाए गए थे। उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद के लोनी में एक मुस्लिम अब्दुल समंद के साथ मारपीट की गई थी और उनकी दाढ़ी काट ली गई थी।
समंद ने आरोप लगाया था कि जय श्री राम न कहने पर उसके साथ ये व्यवहार किया गया। पुलिस की जाँच में पता चला कि ये आपसी विवाद था। इस प्रकरण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने ट्वीट किया था कि श्रीराम के सच्चे भक्त ही ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गाँधी को जवाब देते हुए लिखा पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में ज़हर फ़ैलाने में लगे हुए हैं।
इस प्रकरण पर केंद्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्वीटर को नियमों का पालन करने के कई मौके दिए गए लेकिन उसने जानबूझकर सरकार की बात नहीं मानी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्वीटर भारत सरकार के बनाए नियमों का पालन करने में असफल रहा है।
कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने ट्विटर को नए डिजिटल नियमों के पालन को लेकर ‘अंतिम नोटिस’ भेजा था और कहा था कि अगर ट्विटर सरकार के नियमों को नहीं मानता है तो वह नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। अब इस विवाद के संबंध में ट्वीटर के अधिकारियों को समन भेजा गया है। अधिकारियों को 18 जून को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा।