अर्चना कुमारी। गुजरात के जूनागढ जिले की एक अदालत ने बुधवार को नफरती भाषण मामले में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी और दो अन्य लोगों को जमानत दे दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस.ए. पठान ने अजहरी और दो अन्य व्यक्तियों को जमानत दे दी, जिन्होंने 31 जनवरी को जूनागढ में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था।
मौलाना ने उसी कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। अजहरी और सह-आरोपियों मोहम्मद यूसुफ मालिक और अजीम हबीब ओडेदरा को अदालत में पेश किया गया और उनके वकीलों ने उनकी नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की। अजहरी के वकील शकील शेख ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने मौलाना को रविवार को मुंबई में गिरफ्तार किया था। मौलाना पर एक धर्म विशेष को लेकर कुत्ता से संबोधित किए जाने के आरोप है लेकिन आरोपी इस तरह के आरोप से इंकार करता रहा है। उसने पूर्व में भी विवादित बयान दिए है,जिसको लेकर उसकी आलोचना की जा रही है।