अर्चना कुमारी। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट 1 जुलाई को सुनवाई करेगा।
महिला पहलवानों की ओर से कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका का कोर्ट ने निपटारा किया।कोर्ट ने कहा इस मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका लिहाजा याचिका पर सुनवाई करने का कोई मतलब नही है।
इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 15 जून को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। पुलिस ने बालिग पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में 15 सौ पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया है।
पुलिस ने कहा है कि उसने आरोपी बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (अश्लील टिप्पणी करना), 354डी (पीछा करना) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है।
आरोपी पूर्व डब्ल्यूएफआई सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109/354/354ए/506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। यौन उत्पीड़न का मामला वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2019 के बीच का है जो देश व विदेश में घटित हुई थी