अर्चना कुमारी। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस आश्वासन को नोट किया कि मार्च में संसद में नया डाटा प्रोटक्शन बिल लाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप से इस बात का व्यापक प्रचार करने को कहा कि लोग उसकी 2021 की पॉलिसी मानने को फिलहाल बाध्य नहीं है।
दरअसल, दो छात्रों ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में यूजर का पर्सनल डाटा फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म को साझा करने को गलत, उनकी गोपनीयता और फ्री स्पीच का उल्लंघन बताकर इसे न्यायालय में चुनौती दी है। बता दें कि शीर्ष अदालत दो छात्रों कर्मन्या सिंह सरीन और श्रेया सेठी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
छात्रों का कहना है कि उपयोगकर्ताओं द्वारा शेयर किए गए कॉल, फोटो, टेक्स्ट, वीडियो और डॉक्युमेंट्स को किसी अन्य कंपनी के साथ शेयर करना उनकी गोपनीयता और फ्री स्पीच का उल्लंघन है। सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर के पर्सनल डाटा को लेकर अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए।